सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 फीसदी आरक्षण देने वालेकानून पर फिलहाल रोक लगाने से इंकार कर दिया ऐसे में केंद्र और जिन राज्यों ने नए कानून के सहारे सामान्य वर्ग के गरीब को नौकरी और शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण दे दिया है वहां आरक्षण लागू रहेगा हालांकि सुप्रीम कोर्ट आर्थिक आधार पर आरक्षण देने वाले कानून की वैधानिकता पर रखेगा कोर्ट ने मामले पर विचार का मन बनाते कानून की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है|
Saturday, 26 January 2019
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment